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HomeUttar PradeshCanceled:दो स्टाम्प विक्रेताओं का लाइसेंस निरस्त, अधिक कीमत वसूलने का आरोप

Canceled:दो स्टाम्प विक्रेताओं का लाइसेंस निरस्त, अधिक कीमत वसूलने का आरोप

Canceled:दो स्टाम्प विक्रेताओं का लाइसेंस निरस्त, अधिक कीमत वसूलने का आरोप

Canceled: कुशीनगर जिले के कसया तहसील में दो स्टाम्प विक्रेताओं, अब्दुल गफ्फार अंसारी और प्रेमनाथ जायसवाल, का लाइसेंस अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्रा ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

यह कार्रवाई स्टाम्प की अधिक कीमत वसूलने की शिकायत के बाद की गई, जो भारतीय स्टाम्प अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है।

शिकायत और जांच का आधार

दरोगा गोड, निवासी सपहा, तहसील कसया, ने 03 मई 2025 को समाधान दिवस में जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर के समक्ष शिकायत दर्ज की थी।

शिकायत में कहा गया कि तहसील परिसर में स्टाम्प विक्रेता 10 रुपये मूल्य के स्टाम्प के लिए 30 रुपये वसूल रहे हैं। जिलाधिकारी ने तहसीलदार कसया को मामले की जांच का निर्देश दिया।

जांच के दौरान, तहसीलदार कसया ने प्रशिक्षु लेखपाल स्नेहलता प्रजापति और रीमा को स्टाम्प खरीदने के लिए भेजा। लेखपाल रीमा ने अब्दुल गफ्फार अंसारी और प्रेमनाथ जायसवाल से 10 रुपये मूल्य का स्टाम्प खरीदा, जिसके लिए 20 रुपये का भुगतान यूपीआई के माध्यम से किया गया।

जांच में लेखपाल की आख्या, स्वतंत्र साक्षी देवानंद पांडे का बयान, राजस्व निरीक्षक साखोपार की रिपोर्ट और यूपीआई भुगतान की रसीद के आधार पर उक्त स्टाम्प विक्रेताओं द्वारा अधिक कीमत वसूलने की पुष्टि हुई।

एसडीएम कसया की संस्तुति

उपजिलाधिकारी (एसडीएम) कसया ने 03 मई 2025 को अपनी रिपोर्ट में जनहित को ध्यान में रखते हुए दोनों स्टाम्प विक्रेताओं के लाइसेंस (क्रमांक 65 और 09) को निरस्त करने की संस्तुति की।

अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्रा ने इस संस्तुति के आधार पर लाइसेंस निलंबित करते हुए दोनों विक्रेताओं को एक सप्ताह के भीतर लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

अधिकारियों का बयान

अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्रा ने कहा, “स्टाम्प विक्रेताओं का यह कृत्य भारतीय स्टाम्प अधिनियम के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।

जनहित में यह कार्रवाई आवश्यक थी। दोनों विक्रेताओं को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया है।

विक्रेताओं का विवरण

  • अब्दुल गफ्फार अंसारी: स्टाम्प विक्रेता, तहसील कंपाउंड कसया, निवासी शिवपुर डीह, पोस्ट सखवनिया, तहसील/थाना कसया।
  • प्रेमनाथ जायसवाल: स्टाम्प विक्रेता, तहसील कंपाउंड कसया, निवासी ग्राम कसया, तप्पा मैनपुर, पोस्ट कसया, तहसील/थाना कसया।

आगे की कार्रवाई

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि स्टाम्प विक्रेता संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करते, तो उनके लाइसेंस स्थायी रूप से निरस्त किए जा सकते हैं।

यह कार्रवाई जनता को उचित मूल्य पर स्टाम्प उपलब्ध कराने और प्रशासनिक पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से की गई है।

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